पश्चिम बंगाल के(Bengal Assembly:) श्रम मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक या मजदूर के तौर पर काम पर नहीं रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य सचेतक शंकर घोष के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि बाल श्रम गतिविधियों से बचाए गए बच्चों की संख्या में लगातार कमी आई है।
घटक (Bengal Assembly:)ने कहा, ‘‘2020 में 14 बच्चों से लेकर 2021 में छह और 2022 में तीन बच्चों को बचाने के बाद से इस संख्या में लगातार कमी आई है। 31 अक्टूबर 2024 तक बाल श्रम गतिविधियों में कोई भी बच्चा संलिप्त नहीं पाया गया।’’ उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को दिया। घटक ने कहा कि राज्य हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेघ दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने इससे निपटने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया।