उच्चतम न्यायालय बुधवार को कांग्रेस महासचिव (congress election:)जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में चुनाव संचालन नियम में किए गए उस संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाई गई है।
न्यायालय(congress election:) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, यह मामला 15 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत होगा। रमेश ने पिछले महीने यह याचिका दाखिल की थी।
सरकार ने निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश पर चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम इन दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।