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DelhiCM-Kejriwal: केजरीवाल ने कहा, जेल से बाहर आने के बाद मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (DelhiCM-Kejriwal: )को शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही यह रिहाई हुई। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित है।

DelhiCM-Kejriwal: केजरीवाल के वकीलों ने न्यायाधीश के समक्ष जमानत बान्ड प्रस्तुत किए

केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष जमानत बॉन्ड प्रस्तुत किए। रिहाई के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत आप नेताओं और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने किया। केजरीवाल की पत्नी, सुनीता केजरीवाल, और आप के अन्य नेता भी उपस्थित थे और उन्हें उनके आधिकारिक आवास तक ले गए। केजरीवाल ने जेल से अपने निवास तक एक रोड शो किया।

DelhiCM-Kejriwal: क्या कहा केजरीवाल ने

जेल के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, “आज मैं कहना चाहता हूं कि जेल से बाहर आने के बाद मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है…उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकतीं…मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे सही मार्ग दिखाते रहें, और मैं उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा जो देश को कमजोर और विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं।” इससे पहले, आप समर्थकों को मुख्यमंत्री के निवास के बाहर पटाखे फोड़ते हुए जश्न मनाते देखा गया।

कोर्ट ने कहा, लंबे समय तक जेल में रखना अन्यायपूर्ण आजादी से वंचित करना

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना अन्यायपूर्ण आजादी से वंचित करना है। अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाई, जिसमें यह शामिल है कि वह मामले के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट की सभी सुनवाइयों में उपस्थित रहेंगे, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती।

21 मार्च को केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस साल 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अदालत के निर्देश के बाद, उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।26 जून को, उन्हें सीबीआई ने आबकारी मामले में ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी, लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत बढ़ा दी।

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