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Kolkata CBI: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी

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कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata CBI: )ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की जांच को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस आज शाम तक केस डायरी और बुधवार सुबह 10 बजे तक सभी अन्य दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे।

Kolkata CBI: शनिवार को एक व्यक्ति की हुई है गिरफ्तारी

पिछले शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव बरामद हुआ था। आरोप है कि उसके साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पीठ ने डाक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के चिकित्सकों से अपने काम रोको आंदोलन को समाप्त करने की अपील की, यह कहते हुए कि मरीजों का इलाज करना उनका ‘पवित्र दायित्व’ है। पश्चिम बंगाल में कनिष्ठ चिकित्सकों और प्रशिक्षुओं ने इस घटना के विरोध में और अस्पतालों में सुरक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखी।अदालत ने कहा कि वह चिकित्सकों की भावनाओं की सराहना करती है, लेकिन पांच दिन बीतने के बावजूद कोलकाता पुलिस की जांच में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और 25 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने जांच को उचित बताया।

अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद

पीठ ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य संदीप घोष की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर हैरानी जताई कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें तुरंत ही दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य बना दिया गया। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी, जहां सीबीआई अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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