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RBI-Penalty:  गोडरेज, आधार और हुडको पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर आरबीआई के हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के निर्देशों का पालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना(RBI-Penalty:  ) लगाया है।

RBI-Penalty:  कितना जुर्माना लगाया गया

शुक्रवार को आरबीआई के आधिकारिक बयान के अनुसार, गोडरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माने आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाए हैं। आरबीआई के अनुसार, इन कंपनियों की वैधानिक जांच नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा 31 मार्च, 2022 को उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई थी।

क्या कहा आरबीआई ने

आरबीआई ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनियों को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें यह दिखाने का कारण बताने की सलाह दी गई थी कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में उनकी विफलता के लिए उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कंपनियों की नोटिस के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियां और उनके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि गोडरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 75 लाख रुपये और उससे अधिक के कुछ ऋणों को मंजूरी देने से पहले दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने में विफल रही।

ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रही कंपनी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए, आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने कुछ उधारकर्ताओं को ऋण की वास्तविक वितरण/चेक जारी करने की तारीख से पहले की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज वसूला, जो आरबीआई के ‘फेयर प्रैक्टिस कोड’ के निर्देशों के विपरीत है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपने ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रही, खातों के जोखिम वर्गीकरण की नियमित समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित नहीं की, और अपनी संपत्तियों पर एक फ्लोटिंग चार्ज नहीं बनाया, जैसा कि एनएचबी अधिनियम की धारा 29बी के अनुसार अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में निवेशित किया, और इसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं किया।

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