Stilt Plus 4 Construction : हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के मकान मालिकों व बिल्डरों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने स्टिलट+ 4 मंजिल निर्माण को आज यानी मंगलवार को मंजूरी दे दी है। टीसीपी (TCP) के फैसले को वापस लेते हुए सरकार ने चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को राहत दी है।
Stilt Plus 4 Construction : मंत्री दलाल ने दी जानकारी
चंडीगढ़ में हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में टीसीपी विभाग के एसीएस अरुण गुप्ता भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि स्टिलट+ 4 एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। सरकार ने स्टिलट+ 4 बनाने की अनुमति दी थी, लेक़िन इसके बाद इस पर कुछ ऐतराज आए थे । जेपी दलाल ने कहा कि ज्यादातर जगह स्टिल्ट+ 4 की अनुमति दी गई है और एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे तो उसमें स्टिलट+ 4 की अनुमति होगी।
Haryana News : नियम व शर्त शामिल
सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को भी शामिल किया है। स्टिलट+ 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेनी होगी। 250 गज के छोटे प्लांट में बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव है। जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेटबैक नहीं छोड़ा होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा । इसके अलावा सरकार सुविधाओं का भी ऑडिट करवाएगी ताकि कोई दिक़्क़त ना हो। मंत्री जेपी दलाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं, उसको ढहाया नहीं जाएगा।
क्या है स्टिल्ट प्लस 4
स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर वह इमारत है, जिसमें स्टिल्ट फ्लोर होता है, जो जमीन से ऊपर उठा होता है। इसके अलावा चार और फ्लोर होते हैं। स्टिल्ट फ्लोर का इस्तेमाल आमतौर पर पार्किंग के लिए किया जाता है।