कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea: )को विभिन्न माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कार्यालयों से 73 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का ‘डिमांड ऑर्डर’ मिला है, जिसमें जुर्माना और ब्याज सहित कर बकाया शामिल है। यह जानकारी कंपनी ने सोमवार को नियामकीय सूचना में दी। कंपनी को विभिन्न जीएसटी कार्यालयों से नौ मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। इन मांग पत्रों में अधिकतर कथित रूप से करों का कम भुगतान करने और अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने से संबंधित हैं।
Vodafone Idea: एक सितंबर को लगाया गया था जुर्माना
कोलकाता स्थित जीएसटी कार्यालय ने कंपनी पर सबसे अधिक 33.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक सितंबर को लगाया गया था, जिसमें बाहरी आपूर्ति पर कथित रूप से कम कर चुकाने और अधिक आईटीसी प्राप्त करने के लिए कर और ब्याज की मांग भी शामिल है। वोडाफोन आइडिया ने इन आदेशों से सहमत न होने की बात कही है और इनके खिलाफ उपलब्ध विकल्पों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। फाइलिंग में कहा गया है, “कंपनी आदेशों से सहमत नहीं है और इसे पलटने या सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।” वोडाफोन आइडिया का कहना है कि वह इन आदेशों के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी और अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करेगी।
पहले से ही कंपनी कर्ज के भारी बोझ से दबी हुई है
वोडाफोन आइडिया पहले से ही कर्ज के भारी बोझ तले दबी हुई है और इस अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ने कंपनी की स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह मामला न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि कानूनी और प्रबंधन दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी को अब इन आदेशों का मुकाबला करने के लिए संसाधन और समय लगाना होगा। कंपनी के पास अब इन आदेशों को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्पों का सहारा लेने का समय है। इसे देखते हुए, वोडाफोन आइडिया को जीएसटी विभाग के साथ लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने पहले भी विभिन्न वित्तीय और कानूनी मुद्दों का सामना किया है और यह नया मामला उसकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। इस संदर्भ में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी आगे कैसे कदम उठाती है और अपने वित्तीय और कानूनी दायित्वों का कैसे समाधान करती है। वोडाफोन आइडिया की यह स्थिति भारतीय दूरसंचार उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण मामला बन गई है, जो कि पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
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