फाइल, फैसले और कैबिनेट... तिहाड़ से क्या-क्या काम कर सकते हैं CM केजरीवाल? जानिए क्या कहता है जेल मैनुअल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे. लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे. इसी जेल में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के. कविता भी हैं.

बहरहाल, अब केजरीवाल जेल में रहेंगे, तो उनपर भी वही नियम-कायदे लागू होंगे, जो आम कैदियों पर होते हैं.

केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे?

तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं.

सुनील गुप्ता बताते हैं कि 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक, किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है.

लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

सुनील गुप्ता कहते हैं कि केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जिस तरह के संबंध रहे हैं, उसे देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि उन्हें कोई सुविधा मिलेगी.

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