Reserve Bank of India ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर वे ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने में देरी करते हैं, तो उन्हें देरी के लिए मुआवजा भी देना होगा। ये आदेश उन दस्तावेजों पर लागू होता है जो बैंकों को कानून के तहत ग्राहकों को प्रदान करना आवश्यक है, जैसे कि pass book, Cheque Book, ATM card, FD discharge certificate आदि।
RBI ने कहा है कि बैंकों को इन दस्तावेजों को ग्राहकों के मांगने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ग्राहकों को दे देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें रोजाना 100 रुपये की दर से देय मुआवजा देना होगा। आपको बता दें कि यह आदेश सभी बैंकों पर लागू होगा, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों, निजी क्षेत्र के बैंक हों या विदेशी बैंक हों।
RBI ने इस आदेश को ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए जारी किया है। बैंकों द्वारा दस्तावेजों के वितरण में देरी से ग्राहकों को परेशानी होती है और उन्हें economic loss भी हो सकता है। इस आदेश से बैंकों को समय पर दस्तावेज जारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जाएगी।
यह आदेश उन ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद है जो बैंकों से Loan लेते हैं। बैंकों को loan के दस्तावेज समय पर जारी करने होंगे, अन्यथा उन्हें compensation payable देना होगा। इससे ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उन्हें ऋण प्राप्त करने में देरी नहीं होगी।
आरबीआई का यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है और उनके इस कदम से ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करेगा। यह भी उम्मीद है कि यह आदेश बैंकों में transparency और Accountability को बढ़ाएगा।