दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तौमर को सामान भेजा है। दरअसल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और यह फैसला किया। जिसके चलते ही कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ समन जारी किया। दोनों को कोर्ट ने 18 जुलाई तक का समय देते हुए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
इन धाराओं में लगे आरोप
पुलिस ने यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D के तहत आरोप लगाए। इसके साथ ही सह आरोपी विनोद तौमर के खिलाफ आइपीसी की धाराओं 109, 354, 354A और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बृजभूषण के खिलाफ लगी ये धाराएं
आईपीसी की धारा 354 में करीब पांच साल की सजा का प्रावधान है जोकि एक गैर जमानती धारा है। इसके साथ ही 354A के तहत एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। वहीं आईपीसी की धारा 354D में करीब पांच साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है।
15 जून को हुई थी चार्जशीट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को सांसद बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। पहलवानों ने इस साल जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। कार्यवाही में कमी होने के कारण पहलवान अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर पदर्शन के लिए उतर आए थे। जिसके बाद नई दिल्ली में उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। बढ़ते आक्रोश के चलते, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद पहलवानों द्वारा अपने विरोध को स्थगित कर दिया गया था।