सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा(NEET UG 2024: ) दोबारा कराने से इंकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकार्ड में नहीं है।
NEET UG 2024: चार दिन तक सुनीं गईं दलीलें
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।
NEET UG 2024: आईआईटी के जवाब को सही माना
पीठ ने 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के प्रभावी हिस्से को लिखा और कहा कि विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में पूछे गए फिजिक्स के एक विवादित सवाल पर आईआईटी के दिए गए जवाब को सही मानते हुए कहा है कि NTA इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित करें। कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से एनईईटी यूजी परिणाम की फिर रिजल्ट जारी करे और विकल्प 4 प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर माना जाए। SC ने कहा कि किसी को रिजल्ट को लेकर अपनी शिक़ायत है, वो HC जा सकते है।सुनवाई के दौरान नीट पेपर में पूछे गए फिजिक्स के एक सवाल को लेकर पेंच अटक गया था।
‘प्रश्नपत्र लीक की घटना कहां हुई यह विवाद का विषय नहीं’
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है।
पांच मई को आयोजित हुई थी परीक्षा
एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पांच मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर निशाने पर है। एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) आयोजित करती है। पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी। इनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।