पलवल डीसी नेहा सिंह (DC Neha singh) ने ग्राम पंचायत नंगला भीखू के सरपंच केहर सिंह (Sarpanch Kehar Singh) को निलंबित कर दिया है। दरअसल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पृथला द्वारा पिछले साल 7 जुलाई 2023 को केहर सिंह के खिलाफ डीसी कार्यालय में शिकायत दी गई थी कि सरपंच ने साज़िश के तहत ग्राम पंचायत नंगला भीखू की पंचायत भूमि पर नाजायज कब्ज़ा किया हुआ है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सरपंच केहर सिंह को हरियाणा पंचायती राज एक्ट (Haryana Panchayati Raj Act) की धारा 51 (1) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। सरपंच द्वारा नोटिस का जवाब देने के बाद दिनांक 13 मार्च 2024 को इस मामले में दोनों पक्षों को रखते हुए निजी सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान सरपंच केहर सिंह (Sarpanch Kehar Singh) खुद को निर्दोष साबित करने के कोई सबूत पेश नहीं कर पाएं जिस वजह से पलवल डीसी नेहा सिंह (DC Neha singh) ने पलवल हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केहर सिंह को ग्राम पंचायत नंगला भीखू के सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। डीसी के आदेश के बाद अब सरपंच पंचायत का हिस्सा नहीं है साथ ही अब वह पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। केहर सिंह द्वारा पंचायत का सभी रिकॉर्ड और चल-अचल सम्पत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज बहुमत वाले पंच को सौंप दिए जाने के निर्देश दिए गए है।
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