देश रोजाना हरिओम भारद्वाज होडल – पुलिस अधीक्षक पलवल चंद्र मोहन आईपीएस ने बताया कि अनाधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती तथा सायरन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि किसी सरकारी वाहनों पर इसका अनाधिकृत तरीके से इस्तेमाल होता पाया गया तो उनके विभाग प्रमुखों को पत्र लिखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है, कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए में कहा कि वाहनों पर अनाधिकृत तौर पर नीली तथा लाल बत्ती एवं सायरन स्वीकार्य नहीं है। ऐसा करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए जाएं।
उन्होंने आग्रह किया कि लोग अपने वाहनों पर इनका इस्तेमाल ना करें। अनाधिकृत रूप से सायरन का भी इस्तेमाल ना करने की हिदायत उन्होंने दी है। अनाधिकृत तरीके से लाल, नीली बत्ती तथा सायरन लगाने वाले सरकारी वाहनों की फोटो खींचकर उसका डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए।
ऐसा करने वाले सरकारी वाहनों के बारे में उनके विभाग प्रमुखों को लिखा जाएगा। अनाधिकृत तरीके से इनका इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान कर उनके घर भेजा जाएगा एसपी ने बताया कि पुलिस वाहन या एंबुलेंस सायरन बेचना गैरकानूनी है। साथ ही निजी वाहनों पर आपातकालीन हॉर्न या लाइट लगाना भी अपराध है। ऐसे चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अवहेलना पर सख्ती से निपटेगा पुलिस प्रशासन इस बारे में परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के साथ पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा, इसलिए लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।