दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह(Ram Rahim: ) मंगलवार को 21 दिन की ‘फर्लो’ पर जेल से बाहर आया। जानकारी के अनुसार, इस अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में रहेगा।
Ram Rahim:उच्च न्यायालय की अनुमति
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राम रहीम की ‘फर्लो’ पर रिहाई की अपील के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका पर विचार किए जाने के कुछ दिनों बाद यह अस्थायी रिहाई हुई है। उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त को कहा था कि डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकरण को बिना किसी “पक्षपात” के विचार करना चाहिए।
50 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया था पहले
राम रहीम ने इस साल जून में 21 दिन की ‘फर्लो’ पर रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को निर्देशित किया था कि वह राम रहीम को बिना अनुमति के पैरोल न दे। उसे पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था।
सजा और पूर्व में आरोप
राम रहीम वर्तमान में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल में दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। इसके साथ ही, उसे और तीन अन्य को 2016 में एक पत्रकार की हत्या के 16 साल पुराने मामले में भी दोषी ठहराया गया था। मई में, उच्च न्यायालय ने 2002 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की जांच को “खराब और अस्पष्ट” बताते हुए राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी
इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम और सह-अभियुक्तों को आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया था।
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