उत्तर प्रदेश(UP Hospital:) के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में पिछले शुक्रवार को आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राजधानी लखनऊ में अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोप में 80 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने सोमवार को बताया कि लखनऊ में 906 अस्पतालों और भवनों की सुरक्षा मानकों के निरीक्षण के लिए पहचान की गई है और उनकी टीम उन पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के 80 अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं और उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, अन्य अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
कुमार(UP Hospital:) ने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.बी. सिंह को इस आशय का पत्र भी लिखा है कि जिन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, वे सुरक्षा मानकों को पूरा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो अग्निशमन विभाग कानूनी कार्रवाई करते हुए उन अस्पतालों को सील कर देगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.बी. सिंह ने बताया कि 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों का केवल पंजीकरण होता है और यदि भवन मानकों के विपरीत बना है या उसमें अग्निशमन के उपकरण नहीं हैं, तो अग्निशमन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम भी कई अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है और जहां खामियां पाई जा रही हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी यदि सुधार नहीं किया गया, तो उन अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।