हरियाणा(haryana news:) सरकार ने नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में शामिल होने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
साथ ही, पांच (haryana news:)साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। यदि पद रिक्त नहीं हुए तो पहले आए अस्थायी कर्मचारी पहले हटाए जाएंगे। ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से विभाग आवंटन की लगातार मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। नव नियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जहां मानव संसाधन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है।
निदेशक (haryana news:)मानव संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा विभागवार एवं जिलावार सूची सभी विभागाध्यक्षों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है। यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात लेवल एक कर्मचारी या अन्य किसी अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है, जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले नियुक्त हुआ था, तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों का मामला हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। एचकेआरएनएल के माध्यम से लगे अनुबंधित कर्मचारियों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत के तहत कार्यमुक्त किया जाएगा, यानी सबसे अधिक अवधि तक नियुक्त कर्मचारी को सबसे पहले कार्यमुक्त किया जाएगा।
सभी विभागों को सूचित किया जाता है कि सभी नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करते समय 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि इन ग्रुप डी कर्मचारियों की जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। अतः अनुरोध है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए, जो दैनिक आधार पर उक्त पोर्टल पर कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों की समेकित जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करे।