इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आ गई है। जिन लोगों को टैक्स भरना है वह सतर्क हो जाएं। फाइनेंसियल ईयर 2023 का रिटर्न इनकम टैक्स भरने की डेट लाइन 31 जुलाई है। यदि बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 30 जुलाई दोपहर 1 बजे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइटीआर फाइल को स्वीकार नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइटीआर के लिए कई बार रिमाइंडर भी जारी किया जा चुका है। यदि आप डेडलाइन मिस कर देंगे तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ेगा।
जो व्यक्ति बिजनेसमैन हैं। वह अकाउंट बुक को ऑडिटिंग करा सकते हैं जिसके बाद आईटीआर किसी चार्टर्ड अकाउंट यानी सीएसएबी फाइल करवा सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद भी आईटीआर दाखिल करने की परमिशन देता है। यदि अभी तक आपने भी आइटीआर फाइल नहीं की है तो तुरंत फाइल करें।आइटीआर हर साल फाइल करना होता है यदि आप रिटर्न फाइल कल उसे फाइनेंस सीनियर के दौरान ज्यादा टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
नए टैक्स स्लैब में ₹5 लाख से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें कम रखी गई हैं लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्सी लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा भी ले सकते हैं।