देश रोज़ाना: हरियाणा के पुन्हना से सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। जिसमे पास्को अदालत के जज नरेंद्र पाल ने एक आरोपित अरमान को दोषी मानते हुए 20 साल जेल व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपित जैद को सबूतों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुन्हाना पुलिस को थाने के एक गांव निवासी पीडि़त ने शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2019 की रात्री करीब 11 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी घर के ही पास बने बाथरूम में पेशाब करने गई थी। उसी दौरान आरोपित जैद और अरमान ने उसके मूंह में कपड़ा ठूंसकर अपहरण कर लिया। उसके बाद आरोपित उसे पास के पहाड़ में ले गए। जब उसकी बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
आरोपित उसे मौके पर छोडक़र कर फरार हो गए। पुलिस ने पीडि़त पिता की शिकायत पर आरोपित अरमान और जैद के विरूद्ध अपहरण, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। जहां पर शनिवार को स्पेशल पाक्सो अदालत के जज नरेंद्र पाल ने जैद को बाइज्जत बरी कर दिया। जबकि इसी मामले में अन्य आरोपित अरमान को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।