देश रोज़ाना: राजस्थान सरकार ने एक अनोखा नियम बनाया है। जो सराहनीये है। यदि कोई पुरुष महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करता है तो उसे राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस नियम का उलंघन करने वाले व्यक्ति के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ का उल्लेख किया जाएगा। जिसके बाद वह सकरकारी नौकरी से वंचित हो जायेगा।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने तक वैलड होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।
सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा- महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाए।
सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए छेड़छाड़ में शामिल आदतन मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डेटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मिलान करके वे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे।
हालांकि, अभी सीएम ने मौखिक आदेश दिए हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा। सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा।
जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं। वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में पॉइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही प्रदेश भर में मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा।