दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब पुराने और उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। यह कदम दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस नई योजना के तहत, लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं और इसके बदले वाहन कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
स्क्रैप किए गए वाहनों पर किस प्रकार की छूट मिलेगी?
दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत, जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा कर नए वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट मिलेगी। नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और सीएनजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि डीजल चालित वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत होगी।
साथ ही, ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी चालित वाहनों को वाहन कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, नए डीजल चालित कमर्शियल वाहनों के लिए यह छूट 10 प्रतिशत होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह छूट स्क्रैप वाहन के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया कदम
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है और इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े हैं।
बीते कुछ समय में दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। इस कार्रवाई के तहत, पांच लाख से अधिक ऐसे वाहनों के पंजीकरण को रद्द किया गया था। इससे पहले, 2021 में भी दिल्ली सरकार ने 54 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया था। अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 82 लाख वाहन ही चलने योग्य हैं।
पुराने वाहनों के लिए तीन विकल्प
परिवहन विभाग ने पुराने और उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों के लिए तीन विकल्प प्रदान किए हैं:
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): वाहन मालिक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करवा सकते हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवाना: वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवा सकते हैं, ताकि वे प्रदूषण कम करने में सहायक बन सकें।
- स्क्रैप कराना: यदि वाहन मालिक चाहें, तो अपने पुराने वाहन को स्क्रैप भी करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें वाहन कर में छूट मिलेगी।
नया पोर्टल लॉन्च किया गया
परिवहन विभाग ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पुराने वाहन मालिक अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न विकल्पों का चयन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने वाहन को स्क्रैप कराने, एनओसी लेने या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। पोर्टल का उद्देश्य वाहन मालिकों को एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी समस्या का समाधान जल्दी और आसानी से मिल सके। दिल्ली सरकार का यह कदम पुराने वाहनों के स्क्रैप और नए वाहनों के पंजीकरण पर कर में छूट देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए सहायक होगी, बल्कि नागरिकों को भी पुराने वाहनों से छुटकारा पाने और नए वाहनों का पंजीकरण करने में राहत प्रदान करेगी। इस पहल के साथ दिल्ली सरकार उम्मीद करती है कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और एक स्वस्थ वातावरण की ओर कदम बढ़ाया जा सके।