सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मामला दायर किया था, जिसमें उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने चाईबासा में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। इससे पहले, राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रखी जाए।