फरीदाबाद। लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने सोमवार को जिला के सभी राजनैतिक दलों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रोपर्टी एक्ट की पालना करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना की जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
हरियाणा प्रिवेंशन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
जिलाधीश विक्रम सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को हरियाणा प्रिवेंशन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता कि दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उलंघना ना करें। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।
इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सडक मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे,नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।
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अधिकारियों को यह दिए दिशा निर्देश
जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। वर्ना ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा परीवेशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उल्लघंन होगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए: जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशानिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न करें।
जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं: जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक और ढंग से संपन्न करवाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भागीदार बन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।
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