देश रोज़ाना: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वकीलों के द्वारा दलीलें दी जा रही है। जिससे संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिल जाए। ( अग्रिम जमानत के अंतर्गत उस व्यक्ति को जमानत दी जाती है। जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ) संदीप सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत देने पर जोर डाला। लेकिन, महिला कोच के वकील ने जमानत ना मिलने पर जोर डाला। जिसके चलते दोनों वकीलों के बीच गर्मागर्मी भी हो गई। अग्रिम जमानत की अर्जी पर अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए है। जिसके चलते संदीप सिंह को अपने खेल मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह पद अब मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि संदीप सिंह की जमानत को लेकर एसआईटी ने बयान दिया हैं कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही महिला कोच के वकीलों ने भी संदीप सिंह की जामनत याचिका को खारिज कर देने पर जोर दिया। जिसको लेकर कोर्ट में विरोध भी देखा गया।
आगामी 16 सितंबर को फिर से इस मामले में सुनवाई होने वाली है। जिसमे आरोपी संदीप सिंह को भी हाज़िर रहना है। चंडीगढ़ पुलिस ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी संदीप सिंह पर 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 धाराएं लगाई है। जिसके चलते आरोपी संदीप सिंह को दोषी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में आठ महीने बाद केस दर्ज किया है। इस मामले में कोर्ट की ओर से संदीप सिंह को नोटिस भेजा गया है। जिसमे उन्हें हाज़िर रहना है।