हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा झटका दिया है उन लोगों को जो लंबे समय से राशन डिपो मिलने का इंतजार कर रहे थे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एक लिखित आदेश जारी करके राशन की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नई प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में कुल 3224 नए राशन डिपो खोले जाने थे इनमें से 2382 राशन डिपो महिलाओं के नाम दिए जाएंगे जिन पर रोक लगा दी गई है।
7 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर राशन डिपो लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए थे जिनकी समय सीमा बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई थी। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था तब तक हाई कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जून में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो महिलाओं के नाम मिलने पर घोषणा की थी।
हरियाणा सरकार ने राशन डिपो के लिए सख्त आदेश जारी किए थे सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि सरपंच, पंच, नगर पालिकाओं के पार्षद व उनके निजी रिश्तेदार माता-पिता, बहन, भाई, बेटी, साली इन लोगों के नाम पर राशन डिपो नहीं दिया जाएगा। यह राशन डिपो केवल महिलाओं के नाम पर अलॉट किए जाएंगे। जो व्यक्ति पंचायती जमीन या फिर तालाब में मछली पालन का ठेका सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेता है तो उसे 10% की छूट दी जाएगी।