देश रोज़ाना: हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त रेनु सोगन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2019 से 2021 से लंबित बिजली ट्यूबवेल आवेदकों ने सोलर पम्प के लिए आवेदन किया हुआ है व जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए सरल हरियाणा पर आवेदन किया हुआ है।
किसान 25 अगस्त तक http://www.pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर पम्प की क्षमता व सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं। इसके लिए किसान को www.pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। इसके लिए किसान की फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर या सरल आईडी ही लॉगिन आईडी होगी व मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी आवेदक किसान का पासवर्ड होगा।
लॉगिन करने उपरांत किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार तीन कंपनियों का चयन एवं कम्पनी चयन फॉर्म पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। इसे पोर्टल पर ही विधिवत रूप से भरकर अपलोड करके चालान जनरेट होगा। उसको आरटीजीएस व एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाए गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो कि सभी किसानों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक अथवा अपनी नेटबैंकिंग से जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। सोलर पम्प की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर देख सकते हैं।