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Haryana-Cabinet:हरियाणा कैबिनेट ने न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

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हरियाणा कैबिनेट(Haryana-Cabinet:) ने हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951, जो हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं, में संशोधन को मंजूरी दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

संशोधन(Haryana-Cabinet:) का संबंध हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति प्रदान करने से है।

यह निर्णय हरियाणा कैबिनेट ने शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद लिया।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुरोध पर, कैबिनेट ने हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस नियम, 2007 में नियम 24 के बाद नियम 24ए को शामिल करने और हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में भाग ई के बाद भाग ईई को जोड़ने की मंजूरी दी।

नए शामिल किए गए नियम 24ए के तहत, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

इसी प्रकार, नए (Haryana-Cabinet:)शामिल किए गए भाग ईई के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को भी हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।इन नियमों को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (संशोधन) नियम, 2024 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा, और ये 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

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