हर्ष खटाना, देश रोजाना
गुरुग्राम। गुड़गांव में एक बिल्डर को समय पर पजेशन नहीं देना भारी पड़ गया। बिल्डर के खिलाफ आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष की अगुवाई में 200 लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आखिर उन्हें जीत मिली। कोर्ट ने बिल्डर पर देरी से पजेशन देने पर सितंबर 2022 में 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन बिल्डर ने तीन महीने बाद भी यह रकम बॉयर्स को नहीं दी। जिस पर बॉयर्स दोबारा कोर्ट पहुंचे। इस मामले में बिल्डर ने कोर्ट में कहा कि उसके पास नकद रकम नहीं है, जिस पर कोर्ट ने बिल्डर से जुर्माना राशि के बदले सम्पत्ति देने की बात कही। गत शुक्रवार को बिल्डर द्वारा फ्लैट व पार्किंग एरिया समेत 20 करोड़ रुपए की राशि की कुल सम्पत्ति बायर्स के नाम कर दी। रविवार को बॉयर्स ने अपनी जीत का जश्न मनाया।
आपी सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राही ने बताया कि वर्ष 2010 में उन्होंने रामप्रस्था बिल्डर से सेक्टर-37 डी में फ्लैट बुक किए थे। लेकिन उन्हें समय पर पजेशन नहीं नहीं दी गई और बिल्डर ने उन्हें वर्ष 2018 तक भी फ्लैट की पजेशन नहीं दी। इस पर वर्ष 2015 से 2018 के बीच आरडबल्यूए अध्यक्ष प्रदीप राही की अगुवाई में करीब 200 बॉयर्स ने “रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड” के खिलाफ एसोसिएशन के माध्यम से 2018 में एनसीडीआरसी अदालत में मामला दायर किया था। कोर्ट ने बिल्डर पर देरी से पजेशन देने को लेकर सितंबर 2022 में बॉयर्स के पक्ष में निर्णय दिया। फैसले के बाद जब एसोसिएशन ने भुगतान के लिए बिल्डर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास भुगतान करने के लिए 20 करोड़ रुपए नहीं हैं। गत शुक्रवार को कोर्ट में सभी छह केसों की अंतिम सुनवाई हुई, कुल वैल्युएशन 20 करोड़ लगाते हुए कोर्ट के आदेश के बाद करीब 20 करोड़ की सम्पत्ति बॉयर्स के नाम कर दी।
फ्लैट की रि-ऑक्सन कर वितरित करेंगे बॉयर्स
आरडबल्यूए अध्यक्ष प्रदीप राही ने बताया कि 200 बॉयर्स ने उनकी अगुवाई में कुल छह केस बिल्डर के खिलाफ दायर किए थे। जिसमें उन्हें जीत मिली है। बिल्डर द्वारा दिए फ्लैट्स, पार्किंग व अन्य सम्पति की रि-ऑक्शन करेंगे और सम्पति को बचने के बाद भी बॉयर्स को राशि वितरित की जाएगी। कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं, जिन्हें पजेशन नहीं मिली थी, तो उनको अलग-अलग राशि तय की गई है। न्यूनतम राशि पांच लाख जबकि अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि लोगों को वितरित की जानी है।