देश रोज़ाना: हरियाणा के अंबाला जिले में कोर्ट ने रेहड़ी पटरी वालों के हक में फैसला लिया है। जिससे सभी लोगों को राहत की सांस मिली है। बता दें कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी वेंडिंग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न की जाए। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगने के लिए 12 सितंबर की तारीख दी है।
जब रेहड़ी पटरी वालों को यह खबर मिली कि अब कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया है। यह खबर सुनते ही सभी रेहड़ी पटरी वालों ने ढोल के साथ जश्न मनाया। जश्न मनाने के बाद फिर से उन्होंने अपनी रेहड़ियां लगा ली।
रेहड़ी पटरी के मुद्दे पर एडवोकेट धर्म सिंह और सर्वजीत सिंह ने सिविल सूट याचिका दायर की थी। नगर निगम, एसएचओ और सरकार को पार्टी बनाया था। एडवोकेट सर्वजीत सिंह ने बातचित के दौरन बताया कि कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को आदेश दिया कि रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए दखलंदाजी न की जाए।
निगम ने इन्हें लाइसेंस इश्यू किए हैं। लाइसेंस में जगह बाकायदा ईयर मार्क करके दी हुई है। निगम ने न तो लाइसेंस रद्द किए हैं और न ही आरोप लगाया कि रेहड़ी-फड़ी वालों ने नियम व शर्तों की अवहेलना की है। फिर भी उन्हें रेहड़ी-फड़ी लगाने में क्यों दखलंदाजी की जा रही है, जो गैर कानूनी है।
अंबाला सिटी में पार्किंग और रेहड़ी-फड़ी लगाने को लेकर लंबे समय तक विवाद चला। जजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी पहले दिन से रेहड़ी-फड़ी वालों के समर्थन में संघर्ष कर रहे थे। जजपा ही नहीं, आप और भाजपा सही कई अन्य कई संगठनों ने भी रेहड़ी-फड़ी वालों को समर्थन दिया था, लेकिन जजपा नेता रेहड़ी लगाने का ऐलान करने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी।
कपड़ा व्यापारियों की एसोसिएशन ने कपड़ा मार्केट में जगह-जगह फ्लैक्स लगा दिए थे। फ्लैक्स पर लिखा गया था कि रेहड़ी फड़ी और पार्किंग मुद्दे पर राजनीति कर रहे लोग आने वाले चुनाव में वोट मांगने के लिए न आएं। फ्लैक्स लगाने में होलसेल क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अंबाला, होलसेल जनरल मर्चेंट डीलर एसोसिएशन, सुपर और आदर्श मार्केट एसोसिएशन और ट्रेड मुलाजिम यूनियन क्लॉथ मार्केट शामिल थी।