केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस में दिल्ली की जामा मस्जिद को भी शामिल किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था लेकिन अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर दो सदस्ययी समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इस लिस्ट में मस्जिद दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल किए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को खत लिखकर इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी।
आपको बता दे कि यूपीए सरकार के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद को केंद्र ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था और अब शहरी विकास मंत्रालय ने इसे फिर से वापस लेने का फैसला किया है।
आपको बता दे कि यूपीए सरकार के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद को केंद्र ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था और अब शहरी विकास मंत्रालय ने इसे फिर से वापस लेने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह सभी संपत्ति दे दी गई थी लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश का पालन करते हुए मंत्र लेने हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में दो सदस्ययी कमेटी का गठन किया था 18 अगस्त 2023 को जारी इस नोटिस में यह कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जामा मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा और इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, मंत्रालय की तरफ से सभी 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस भी चस्पा कराए गए थे।