भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई हो लेकिन उनके लिए अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है इस याचिका को लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है। अशोक पांडे की तरफ से याचिका में कहा गया है कि एक बार सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 (3)के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वो तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक की कोई हायर कोर्ट उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उसे बरी नहीं कर देता है।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी इसलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल की खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे, उनकी तरफ से याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए
गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्ध को निलंबित कर दिया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी थी।
साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था उसी के चलते वे विवादों में फंसे थे
राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इसी विवादित बयान पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था और इस पूरे मामले में मार्च में गुजरात के सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल कारावास की सजा भी सुनाई थी हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के अंदर अपील तैयार करने के लिए जमानत दे दी थी लेकिन उनकी दोष सिद्ध को निलंबित नहीं किया गया था और दूसरे ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिए गए थे इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने गुजरात सूरत की सेशन कोर्ट में अपनी दोष सिद्ध को चुनौती देते हुए दो आवेदन दायर किए थे जिसमें एक आवेदन सजा के निलंबन के लिए और दूसरा आवेदन दोष सिद्धि के निलंबन के लिए था। सत्र कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी तो वहीं कोर्ट ने उनकी अपील का निपटारा होने तक उन्हें जमानत दे दी थी फिर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाईकोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था फिर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट केस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी।
संसद सदस्यता बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को चुनौती—
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