देश रोज़ाना: राजधानी दिल्ली से एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। जिसपर कोर्ट ने हैरान करने वाला बयान दिया है। बयान में कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद भी कोर्ट में केस चलता रहेगा यह बंद नहीं होगा। अब यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा कि कोर्ट ने ऐसा क्यों बयान दिया। वजह जानने के लिए आर्टिक्ल को पूरा पढ़ें।
हाईकोर्ट ने हालिया आदेश दिए है कि यह आरोप जो पीड़िता ने लगाए है यह बहुत ही गंभीर है। ऐसे में एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी। आरोपी ने जब पीड़िता से रेप किया था तो वह केवल 16 साल की थी। जिसके बाद इस पर इस केस में पोस्को एक्ट भी लगाया गया था। जिसके साथ धारा 376 भी है। यह बहुत ही गंभीर है। यह सभी दंडनीय अपराध है। इनमें एफआईआर रद्द नहीं होती है।
पीड़िता का कोर्ट में कहना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से आरोपी से शादी की है। और वह खुश है। उनका विवाद भी सुलझ गया है इसीलिए वह अब अपनी एफआईआर वापस लेना चाहती है। इस पर कोर्ट का कहना है कि यह आरोप सभी गंभीर है। सुलझाने योग्य बयान नहीं है। इन पर एफआईआर रद्द नहीं होती है।
एफआईआर रद्द करने वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोप समाज के खिलाफ है। समझौते के बाद इन्हे रद्द नहीं किया जा सकता है।