राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है।
आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक वोटिंग बूथ के पास 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र रॉय की हत्या का आरोप है। उन पर आरोप यह था कि उन्होंने दोनों की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि उन्होंने सिंह के समर्पित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था। इसी बात को लेकर मृतक के भाई हरेंद्र राय ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी इस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के भाई ने गवाहों को धमकाने की शिकायत भी की थी और मामला छपरा से पटना ट्रांसफर कर दिया गया था वहां पर ट्रायल भी हुआ लेकिन कोर्ट के पास सबूतों के अभाव में सिंह को बरी कर दिया गया था फिर साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था इसके बाद हरेंद्र राय ने अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए दोनों कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया है और 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश भी दिया है कि सिंह को 1 सितंबर में किसी भी हाल में कोर्ट में पेश किया जाए 1 सितंबर को सिंह की सजा पर बहस की जाएगी गौरतलब है कि सिंगर भी एक दूसरे मर्डर केस में जेल में बंद है। गौरतलब है कि सिंह बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को लगा बड़ा झटका
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