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AAP- Somnath Bharti: केजरीवाल की जमानत पर सोमनाथ भारती ने कहा, भाजपा की योजना हुई विफल

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आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और अधिवक्ता सोमनाथ भारती(AAP- Somnath Bharti: ) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार से दूर रखने की कोशिश बेकार गई।  

AAP- Somnath Bharti: कहा, सभी को उम्मीद थी, जमानत मिलेगी

भारती ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिलेगी, क्योंकि उन्हें पहले ही ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है। भारती ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया। “आदेश के विवरण को अभी ठीक से पढ़ा जाना बाकी है। लेकिन जो हमने सुना है, वह यह है कि केजरीवाल को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सर्वसम्मति से जमानत दी गई… सभी को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें जमानत मिल जाएगी, जैसा कि उन्हें ईडी मामले में पहले ही मिल चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं,” भारती ने कहा।

AAP- Somnath Bharti: कुछ सामान्य शर्तों को करना है पालन: संजीव नासियार

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय के बाद भारत के लोगों द्वारा एक और निर्णय दिया जाएगा, जो आगामी राज्य विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। “तो मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद, भारत के लोगों की अदालत में एक और निर्णय होगा जहां वे हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली पर फैसला देंगे। इसलिए भाजपा की केजरीवाल को प्रचार से दूर रखने की हर कोशिश बेकार गई,” उन्होंने कहा। दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता संजीव नासियार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे “बड़ी राहत का दिन” बताया।  नासियार ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान केजरीवाल द्वारा कुछ सामान्य शर्तों का पालन किया जाना है, जिनमें से एक यह है कि वह मामले से संबंधित या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मामला विचाराधीन है।”कुछ सामान्य शर्तें हैं… वह सीबीआई से संबंधित मामलों पर कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है… उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, अदालत में उपस्थित होना होगा। वह प्रचार कर सकेंगे। हम जल्द ही उन्हें दिल्ली और फिर हरियाणा में देखेंगे,” उन्होंने कहा।

कोर्ट ने कहा, लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण हनन

आज पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण हनन है। पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

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