पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य का बलात्कार रोधी विधेयक(Bengal Bill : ) पारित कर दिया, जिसे विपक्ष का पूर्ण समर्थन मिला। हालांकि, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया।
Bengal Bill : दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान प्रस्तावित
विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की स्थिति में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मसौदे में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा और पेरोल की सुविधा न देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्तावित कानून का शीर्षक है ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ और इसका उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।पिछले महीने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद इस विधेयक पर चर्चा के लिए सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।
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