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CM केजरीवाल को बड़ा झटका, ED की अर्जी पर कोर्ट ने जारी किया समन

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि ED के बार-बार समन भेजने के बाद भी केजरीवाल पेश नही हो रहे थे इसलिए समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED के 5 समन के बावजूद दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ED ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया।

Cm Kejriwal

केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है ईडी

बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ED दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ED की दलील है कि वह इस मामले में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। इसे लेकर केजरीवाल को पांच बार समन जारी किया जा चुका है। हालांकि, केजरीवाल ने इन समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और ED के सामने पेश नहीं हुए। ED ने 5वां समन इसी महीने 2 फरवरी को जारी किया था। फिर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद ED ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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‘लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समन क्यों’

केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को समन भेजा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समन क्यों भेजा गया है। उन्होंने कहा, ‘जांच को चलते हुए दो साल हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। CBI ने 8 महीने पहले बुलाया था। मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे। अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद पूछताछ करना नहीं है। वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं। ताकि मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज भाजपा ED और CBI का इस्तेमाल कर रही है।’

अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है: LG

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट को गलत जानकारी दे रही है और नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने में देरी कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार बार-बार हाई कोर्ट के सामने झूठे दावे कर रही है। इनमें नई आबकारी नीति 2021-22 का कार्यान्वयन और शहर में अनुरूप और गैर-अनुरूप वार्डों की संबंधित सूची शामिल थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। विवाद की जड़ नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी फाइल है।

उन्होंने कहा कि फाइल को 18 अगस्त 2022 को एलजी की मंजूरी के लिए एक्साइज कमिश्नर द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, फाइल कथित तौर पर 16 जनवरी 2024 को एलजी सचिवालय में प्राप्त होने से पहले लगभग डेढ़ साल तक सरकार के भीतर एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक घूमती रही। इसके बावजूद, दिल्ली सरकार के वकील अदालत को सूचित करते रहे कि फाइल एलजी की मंजूरी का इंतजार कर रही है, इस तरह सितंबर 2022 से अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

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