बिहार(Bihar News: ) के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में पहले सिविल कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वह जेल में बंद थे।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
Bihar News: तेजी से चला मामला, अब हो सकते हैं रिहा
अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में थे। 15 अक्टूबर 2020 को इस मामले में विधायक और उनके केयरटेकर पर आरोप तय किए गए थे। विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 34 गवाहों को प्रस्तुत किया। इस कांड को विशेष श्रेणी में रखते हुए तेज़ी से ट्रायल किया गया था।
कागजी कार्रवाई पूरी होते ही रिहाई की उम्मीद
बिहार सरकार ने इस मामले को विशेष कांड की श्रेणी में रखा था और इसके ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की थी। इस कांड की जांच तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने की थी, जिन्होंने 5 नवंबर 2019 को अनंत सिंह और उनके केयरटेकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब कागजी कार्रवाई पूरी होते ही अनंत सिंह के कल तक जेल से बाहर आने की उम्मीद है।
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