गायक-अभिनेता दिलजीत(court diljit:) दोसांझ के शनिवार को आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। प्रशासन ने अदालत को बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को निर्देश दिया था कि आयोजक ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि ध्वनि के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को सख्ती से बनाए रखा जाए।
हाल (court diljit:)ही में चंडीगढ़ निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में ध्वनि प्रदूषण और भीड़ नियंत्रण से संबंधित उपायों समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जब प्रशासन से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया तो उसके स्थायी वकील ने मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्य करते हुए चंडीगढ़ के उपायुक्त ने एक समिति गठित की और पूरे कॉन्सर्ट के दौरान शोर की निगरानी की गई।
चंडीगढ़ प्रशासन के हलफनामे में कहा गया, “कलाकार दिलजीत दोसांझ के 14.10.2024 को आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न स्थानों पर ध्वनि के स्तर की निगरानी की गई और पाया गया कि यह ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमाओं को पार कर गया था।” हलफनामे में कहा गया, “तदनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कार्रवाई दिनांक 16.12.2024 के पत्र द्वारा प्रस्तावित की गई है।”दोसांझ का संगीत कार्यक्रम शनिवार शाम को आयोजित किया गया। गायक ने अक्टूबर में दिल्ली से अपने दिल-लुमिनाती दौरे के भारत चरण की शुरुआत की थी।