उच्चतम न्यायालय(court pollution:) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ट्रकों के प्रवेश पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है।’’ इसके बाद, पीठ ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए केंद्र को 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखा।
दिल्ली (court pollution:)सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं, जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं। उच्चतम न्यायालय दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने प्रदूषण की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में देरी पर नाराजगी जताई और दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत एक टीम गठित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 18 नवंबर को यह आदेश दिया था कि इन प्रतिबंधों को अगले आदेश तक लागू रखा जाए।