दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद वित्तपोषण के एक कथित मामले में जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद(Delhi Court Rashid: )की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। उन्हें याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करना था।
न्यायाधीश ने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद(Delhi Court Rashid: ), जो शेख अब्दुल रशीद के नाम से मशहूर हैं, को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया गया था। रशीद के पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी अंतरिम जमानत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद याचिका का विरोध नहीं किया। रशीद 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मतदान दो चरणों में 18 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुए थे।