केंद्रीय गृह मंत्रालय ने(ED Kejriwal:) दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
ईडी (ED Kejriwal:)ने पिछले साल मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार कर विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े इस मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक अनुमति दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
ईडी ने केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत और आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के दौरान केजरीवाल ‘मुख्य साजिशकर्ता’ थे। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई और लागू की। ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल उस समय आप पार्टी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी मानते हुए दंडित किया जाना चाहिए।
यह (ED Kejriwal:)मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इन कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज की, और ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धन शोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।