नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर जिले(farmers movement:) में निषेधाज्ञा के बावजूद किसान आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गौतमबुद्ध नगर जिले में किसान(farmers movement:) आंदोलन के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जिसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होना और जुलूस निकालना प्रतिबंधित है।
नोएडा के सेक्टर-63 पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, यादव को ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि गांव बहलोलपुर के निवासी अतुल कुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें किसान आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है।
शिकायत के(farmers movement:) अनुसार, वीडियो में यादव कहता सुनाई दे रहा है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर किसान आंदोलन में भाग लें, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करें और यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो गिरफ्तारी दें। वह खुद भी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं।
थाना प्रभारी ने कहा, “इस वीडियो के कारण 100 से ज्यादा लोग ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास एक्सप्रेसवे पर इकट्ठा हो गए, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हुई।” उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वे दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठ गए। मंगलवार को 160 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया, जिसके विरोध में बुधवार को ग्रेटर नोएडा में जीरो प्वाइंट पर प्रदर्शन किया गया।हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मंगलवार को ही पांच सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया और एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।