प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम(Grugram Haryana: ) की एसआरएस समूह की रियल्टी परियोजनाओं के तहत घर खरीदारों से की गई धोखाधड़ी के मामले में 20 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट्स की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी।
Grugram Haryana: असली मालिकों को मिलेंगे फ्लैट्स
यह मामला एसआरएस पर्ल, एसआरएस सिटी और एसआरएस प्राइम जैसी परियोजनाओं से जुड़ा है, जहां वास्तविक घर खरीदारों के 78 फ्लैट्स को वापस लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 12 अगस्त को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी को इन फ्लैट्स को उनके असली मालिकों को लौटाने की अनुमति दी थी।
2020 में कुर्क हुई थी संपत्ती
ईडी ने जनवरी 2020 में एसआरएस समूह की कंपनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत 2,215 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एसआरएस समूह की कंपनियों ने आवासीय इकाइयों के लिए घर खरीदारों से भुगतान प्राप्त किया, लेकिन इन संपत्तियों को संबंधित घर खरीदारों के नाम पर पंजीकृत नहीं कराया।ईडी के इस आदेश को एसआरएस समूह ने अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी, जिसके बाद मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक गया। उच्चतम न्यायालय ने ईडी को निर्देश दिया कि वह घर खरीदारों का व्यापक सत्यापन कर उन्हें उनके फ्लैट्स लौटाने का कार्य पूरा करे।
एनओसी जारी
मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सत्यापन किया और फ्लैट्स को उनके वास्तविक खरीदारों के नाम पर पंजीकृत कराने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया है। यह कार्रवाई उन खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, जिन्होंने एसआरएस समूह की परियोजनाओं में निवेश किया था और धोखाधड़ी का शिकार हुए थे।
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