हरियाणा सरकार(Haryana Bill:) ने सोमवार को केंद्र द्वारा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 में ‘कुछ विसंगतियां’ इंगित किए जाने के बाद इसे वापस ले लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस विधेयक और एक अन्य विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। पिछले साल मार्च में, हरियाणा विधानसभा ने संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 को पारित किया था। इसके बाद सरकार ने कुछ बदलावों के साथ इसे फिर से पेश किया।
इससे पहले, हरियाणा सरकार ने(Haryana Bill:) 2020 में केंद्र द्वारा इंगित की गई विसंगतियों के कारण हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 को वापस लिया था। उस समय यह पाया गया था कि कुछ प्रावधानों के कारण स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम से टकराव हो सकता है। 2019 में इस विधेयक का एक और संस्करण भी केंद्र की टिप्पणियों के बाद वापस लिया गया था।
2023 (Haryana Bill:) का विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा। इसके बाद यह विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। जब यह विधेयक कानून और न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पास राय के लिए भेजा गया, तो कुछ विसंगतियां इंगित की गईं। गृह मंत्रालय ने राज्य से इस विधेयक को वापस लेने और कानून मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने का अनुरोध किया।
कांग्रेस ने इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी इस विधेयक को वापस लेने की मांग की थी। कांग्रेस विधायक बी बी बत्रा ने कहा, “यह तीसरी बार है कि इस विधेयक को वापस लिया गया है।” सदन के नेता सैनी ने कहा कि इस विधेयक का नया संस्करण बदलावों के साथ सदन में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार ने सोमवार को हरियाणा माननीय शव निस्तारण विधेयक, 2024 भी वापस ले लिया। इस विधेयक में प्रदर्शन के लिए शव का उपयोग करने वालों के लिए दंड का प्रावधान था। यह विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिन्होंने इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा। बाद में, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य से स्पष्टीकरण मांगा था।