हरियाणा सरकार(haryana news:) ने शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में वर्षों पहले बसी कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब उन कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है।
राज्य सरकार(haryana news:) ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में, विधि एवं विधायी विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी।
संशोधित विधेयक का उद्देश्य शहरी भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन के तहत, कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
जहां प्लॉटेड कॉलोनियों और अन्य प्रकार की कॉलोनियों के सभी भवन ब्लॉकों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त हो चुका है और पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, वहां अब नए सिरे से समापन प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह निर्णय उन वर्षों पुरानी बसी कॉलोनियों के लिए राहत भरा साबित होगा, जहां पहले से ही बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इससे सरकार की मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और नागरिकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से बचाया जा सकेगा।