पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (HR ELECTION JJP: ) के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के काफिले पर सोमवार रात उचाना में एक रोड शो के दौरान हमला किया गया। यह हमला जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) – आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के चुनावी प्रचार के सिलसिले में हुआ था।
HR ELECTION JJP: गाड़ी पर फेंके गए पत्थर
अधिकारियों के अनुसार, अज्ञात लोगों ने काफिले की गाड़ी पर पत्थर फेंके। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है। राज्य की 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शाम 6 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सार्वजनिक बैठकें या रैलियां आयोजित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न होने वाले अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रचारकों को उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी, आयोग ने उल्लेख किया।
5 अक्टूबर को सुबह सात बजे से मतदान
हरियाणा की सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 के तहत, मतदान के अंत से 48 घंटे पहले सभी प्रचार बंद करना अनिवार्य है। इस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार को कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने या उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, किसी भी चुनाव से संबंधित सामग्री को सिनेमा, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जनता को आकर्षित करने के लिए संगीत कार्यक्रमों, नाटक कार्यक्रमों या अन्य मनोरंजन के रूपों का उपयोग करके राजनीतिक प्रचार करना भी इस समय प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। अग्रवाल ने यह भी बताया कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 126 (1) का उल्लंघन करने पर दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है।