दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम ने सौंदर्य प्रसाधन कंपनी इमामी लिमिटेड(imami cream:) पर अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला उस समय सामने आया जब एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इमामी की ‘फेयर एंड हैंडसम क्रीम’ का विज्ञापन भ्रामक था और उसने वादा किए गए परिणाम नहीं दिए। मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 2013 में यह क्रीम 79 रुपये में खरीदी थी, लेकिन उसे गोरी त्वचा नहीं मिली, जैसा कि विज्ञापन में दावा किया गया था।
फोरम के (imami cream:)अध्यक्ष इंदरजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने क्रीम को पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी त्वचा में कोई परिवर्तन नहीं आया। पैकेजिंग और लेबल पर लिखा था कि क्रीम को चेहरे और गर्दन पर दिन में दो बार लगाना चाहिए, जिससे गोरापन जल्दी आ जाएगा। इमामी लिमिटेड ने यह दावा किया कि शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि उसने क्रीम का सही तरीके से उपयोग किया था, और इसलिए उत्पाद में कोई दोष नहीं है।
फोरम ने(imami cream:) यह भी उल्लेख किया कि इमामी के लिखित बयान में यह कहा गया था कि ‘पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स’ से वांछित परिणाम पाने के लिए सही आहार, व्यायाम, और स्वच्छता की आवश्यकता होती है, लेकिन पैकेजिंग और लेबल पर इन शर्तों का उल्लेख नहीं था। फोरम ने कहा कि इमामी यह आरोप नहीं लगा सकता कि शिकायतकर्ता ने निर्देशों का पालन नहीं किया, क्योंकि पैकेजिंग में स्पष्ट और पर्याप्त निर्देश नहीं थे।
अंत में, उपभोक्ता फोरम ने इमामी को 15 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया, और कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को यह राशि भुगतान करे।