निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर(J&K Election: ) में आगामी विधानसभा चुनाव-2024 के दौरान एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध सभी मीडिया संस्थानों और अन्य माध्यमों पर लागू होगा। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करना है।
J&K Election: प्रतिबंध पहले चरण के मतदान के दिन सुबह से लागू
आयोग की अधिसूचना के अनुसार, एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध पहले चरण के मतदान के दिन सुबह से लागू होगा और जम्मू-कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रचार नहीं करेगा।
नियम उल्लंघन करने पर ये मिलेगी सजा
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126ए के तहत निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। आयोग ने 18 सितंबर, 2024 की सुबह 7 बजे से लेकर 5 अक्टूबर, 2024 की शाम 6:30 बजे तक की अवधि को अधिसूचित किया है। इस दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर सख्त पाबंदी होगी।
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