कलकत्ता उच्च न्यायालय ने (kolkata rape case:)बुधवार को कहा कि वह आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष जानने के बाद ही कोई निर्णय लेगी।
सीबीआई ने राज्य सरकार (kolkata rape case:)के अपील दायर करने के अधिकार पर आपत्ति जताई है। एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले में अभियोजन पक्ष है और केवल उसे ही सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार है।
गौरतलब है कि सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील पर फैसला लेने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों की दलीलें सुनेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है।