बृहन्मुंबई(Maharashtra elections:) महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और कार्यस्थलों को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देना अनिवार्य होगा। यह जानकारी मुंबई जिले के निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने बुधवार को दी।
गगरानी ने एक (Maharashtra elections:) विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुंबई शहर और उपनगरों के सभी पात्र मतदाताओं को उनके मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को 20 नवंबर को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करना होगा, और यह नियम सभी औद्योगिक क्षेत्रों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
अगर किसी विशेष परिस्थिति के कारण पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो कम से कम चार घंटे की छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते कि जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(बी) के तहत, जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जनता या प्रतिष्ठान को खतरा हो सकता है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।निर्वाचन अधिकारी ने नियोक्ताओं को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारी चुनाव के दिन अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।