दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को जमानत मिल गई है। 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी नेता अब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए CBI और ED, दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है।
मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के वरिष्ठ नेता है उन्हें 26 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत तो मिल गई है लेकिन जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बॉन्ड भरा जाएगा तब मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई। न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा कि देश में कोर्ट इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ हैं।
इन शर्तों पर सिसोदिया को मिली जमानत
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत बांड और श्योरिटी बांड को स्वीकार तो कर लिया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते रखी है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर विश्वास जताया और कहा कि उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही इस मामले में ज्यादातर सबूत इकठ्टे किए जा चुके है इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और हर सोमवार और गुरुवार को थाने में पेश होने की शर्त रखी है।
जमानत की शर्तें :
-मनीष सिसोदिया को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा
-दो जमानतदार पेश करने होंगे
-हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाना होगा
-अपना पासपोर्ट जमा करना होगा
सांसद संजय सिंह ने बोला हमला
मनीष सिसोदिया के बाहर आने की खबर से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे थे इस मामले में कोई भी तथ्य और सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को जेल में रखा गया। संजय सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का सिर झुकाकर नमन है। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और एक-एक कार्यकर्ता के पक्ष में आया है।